सभी परिचालकों की नौकरी बनाये रखें: राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड की ओर से परिचालक की भर्ती हेतु जारी संशोधित सूची से पूर्व रखे गये सभी 552 परिचालकों को नौकरी में बनाए रखने का आदेश दिये है। न्यायमूर्ति अशोक गौड़ ने आज इस मामले में आज यह निर्णय देते हुये निगम को यह भी आदेश दिया कि संशोधित सूची में सफल 461 अभ्यर्थियों को भी रिक्त पदों पर मैरिट से नियुक्ति दी जाये। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि नौकरी पर लगे परिचालकों नौकरी से हटाना उचित नही है। ...