गैंगस्टर एक्ट में 7 लोगों को दस-दस वर्ष का कारावास
ललितपुर: अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम/विशेष न्यायाधीश गिरोह बंद अधिनियम) मनोज कुमार शुक्ला की अदालत ने सात सटोरियों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष का कठोर कारावास और प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।सहायक शासकीय अधिवक्ता लखनलाल यादव ने बताया कि 12 वर्ष पूर्व एसएचओ आरबी साहू ने थाना कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि वह 28 जुलाई वर्ष 2006 को हमराह...