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उन होटलो के खिलाफ होगी कार्रवाई जो बिना अनुमति के बने है

उन होटलो के खिलाफ होगी कार्रवाई जो बिना अनुमति के बने है
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Publish Date:08 June 2018 06:14 PM

उत्तर प्रदेश में कानपुर-महोबा राष्ट्रीय राजमार्ग में नेशनल हाईवे प्राधिकरण के बिना मंजूरी के बने होटल,ढाबे एवं दुकानों को ङ्क्षचहित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।  राष्ट्रीय राजमार्ग के उच्चाधिकारियों का मानना है कि इन्ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों के चलते बुन्देलखंड में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग के परियोजना प्रबंधक पुरुषोत्तम चौधरी ने बताया कि कानपुर महोबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही है जो सरकार के लिये चिंता का विषय बना हुआ है। उनका मानना है कि नेशनल हाईवे रोड कंट्रोल एक्ट के तहत सड़क के मध्य से 40 मीटर की दूरी के बाद ही कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित कर सकता है इसके बाद कम से कम दस मीटर का मैदान प्रतिष्ठान मालिक को पार्किंग के लिए छोडऩा आवश्यक होता है, लेकिन कानपुर महोबा मार्ग पर ज्यादातर स्थित होटल,ढाबे, दुकान एवं इमारते बनाने में किसी ने भी नियम का ध्यान नही रखा है जिसमे होटल-ढाबे तो सड़क के किनारे ही स्थित है। 
वहीं पर सड़क के ठीक किनारे ट्रक चालक वाहन खड़ा कर खाना खाने के बाद वहीं सो भी जाता है जिससे रात में निकलने वाले ट्रक खड़े वाहनो पर टक्कर मार देते है जिससे दुर्घटनाएं हो रही है।  चौधरी ने कहा कि रोड के किनारे अनाधिकृत रुप से जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है छोटे छोटे दुकानदार है उनको हटाने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की है। इसके लिये नेशनल हाईवे कुछ नही कर सकता है। हाईवे अथारिटी का काम सड़क निर्माण कर उसकी देखरेख करना है। होटल -ढाबे के किनारे बेतरतीब खडे वाहनो की सुधारने की जिम्मेदारी पुलिस की है यह सब कानून व्यवस्था के तहत आता है।
 उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को हाईवे प्राधिकरण ने गंभीरता से लेते हुए सड़क के किनारे स्थित होटल, ढाबे, दुकानो को चिंहित कर उनको नोटिस जारी कर दिए गए है ताकि ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। इसके लिये लखनऊ एवं दिल्ली में उच्चाधिकारी की बराबर बैठके कर रहे है। कानपुर महोबा मार्ग में करीब चार स्थानों पर हाईवे अथारिटी ने ट्रक चालको को रुकने व सोने के लिये स्थान बना दिये है जहां पर पर वे रात में रुक सकते है। देहात व ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग मानक दुकान स्थापित करने के लिये निर्धारित किये गए है।

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